दीप मैठाणी ✍️ NIU – उत्तराखंड जहाँ हर विभाग में अनियमितताएं खुले आम नजर आतीँ हैं, जिनमें सुधार के कई दावे शासन व् प्रसासन द्वारा अक्सर किए जातें हैं परन्तु धरातल पर हकीकत ढाक के तीन पात के समान है, हमने पूर्व में भी ट्रान्सफर एक्ट 2017 पर सवाल उठाते हुए एक वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ के लिए आवाज उठाई थी जिन्होंने अपने दुर्गम सेवा के दस वर्ष पूर्ण किए हुए थे दिनांक 30.11.1999 से दिनांक 23.09.2009 (लगभग 10- वर्ष) तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखटिया, जिला अल्मोडा में कार्यरत रहें है जो कि दुर्गम क्षेत्र में आता है, परंतु बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने उक्त वरिष्ठ डॉक्टर का ट्रांसफर दुर्गम क्षेत्र में पुनः कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने मिलीभगत का आरोप भी लगाया था,
अब एक बार फिर ऐसा ही मिलता जुलता मामला प्रकाश में आया है, इस बार मामला जुड़ा है राजस्व
विभाग, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भूलेख अनुभाग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 से जिसमें राजस्व उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण में ट्रान्सफर एक्ट 2017 की (धारा 27) का उल्लंघन करते हुए ग्राम बान्सू खत लखवाड जौनसार तहसील कालसी निवासी राजस्व उप निरीक्षक बलदेव सिंह तोमर को नैनबाग से कीर्तिनगर ट्रान्सफर कर दिया गया है, पीड़ित राजस्व उप निरीक्षक बलदेव सिंह तोमर जिलाधिकारी टिहरी को भेजे अपने प्रार्थना पत्र में लिखतें है की…..
महोदय,
सादर निवेदन है, कि आपके कार्यालयादेश संख्या-183 / सात-06 (2023-24 ) नई टिहरी दिनांक 26 जुलाई 2024 के क्रम में प्रार्थी का स्थानान्तरण तहसील नैनबाग सुगम क्षेत्र से तहसील कीर्तिनगर दुर्गम क्षेत्र में हुआ है, महोदय प्रार्थी ग्राम बान्सू खत लखवाड जौनसार तहसील कालसी जिला देहरादून का मूल निवासी है, प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, प्रार्थी की जन्म तिथि 07.03.1968 आयु 57 वर्ष है। प्रार्थी दिनांक 20.06.2018 से 03.12.2021 तक रा०उ०नि० क्षेत्र मठियाणगांव तहसील धनोल्टी के दुर्गम क्षेत्र में तैनात रहा है, दिनांक 23.07.2022 को प्रार्थी का स्थानान्तरण तहसील नैनबाग में हुआ है। उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 27 के अधीन गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक की पति/पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्य हेतु कार्मिका को स्थानान्तरण नियमावली में छूट के दायरे में रखा गया है, जबकि प्रार्थी की पत्नी वर्ष 2002 से बिमार चल रही है, जिनका ईलाज डॉ० एम०एल० बन्सल इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेक्टर सी० बसंत कुंज नई दिल्ली में चल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वरिष्ठ कार्मिक की उम्र 55 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुका है। प्रार्थी की पत्नी की बिमारी से सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है। अतः महोदय से अनुरोध है, कि प्रार्थी की आयु एवं प्रार्थी की पत्नी की बिमारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण तहसील नैनबाग में ही रोके जानी की महति कृपा करें…….
तो प्रार्थना पत्र पढ़ा आपने…. ऐसे में बड़ा सवाल उठता है की क्या आँख बंद कर किसी का भी तबादला कही भी कर दिया जा रहा है? या फिर वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित “समिति” भाँग खाकर निर्णय कर रही थी? खैर सच जो भी हो परन्तु विभाग की इस गलती से ईमानदार कर्मचारीयों का शोषण तो हो ही रहा है, जिससे यक़ीनन इसका प्रभाव कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर पड़ना भी तय है, ऐसे में लोकसेवक किस तरह अपना सौ प्रतिशत अपने कार्यस्थल पर दे पाते होंगे यह भी बड़ा सवाल है, यहाँ विभाग द्वारा गठित समिति को अपनी इन गलतियों का संज्ञान लेते हुए तुरंत सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, साथ ही कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि बताने वाले साशन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए…..