
रिपोर्ट : सुनील सोनकर , मसूरी NIU ✍️ मसूरी मेसोनिक लॉज बस स्टैंड पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के द्वारा 81 वर्षीय उमावती पुंडीर के रेस्टोरेंट को बिना पूर्व में नोटिस दिए तोड़ने के मामले का संज्ञान कोर्ट ने लिया है। जिसके तहत मसूरी न्यायालय ने मसूरी पुलिस को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी, और मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली के निर्देश के बाद आईपीसी की धारा 427, 323, 504 एवं 392 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहां मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसआई प्रमोद शाह को जांच अधिकारी बनाया गया है।
उमावती पुंडीर के अधिवक्ता अरविंद चौहान ने बताया कि वृद्ध महिला से अभद्रता धक्का-मुक्की लूटपाट एवं गाली गलौज सहित अन्य अपराध में कुल 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए न्यायालय में 156/3 के तहत अपील की गई थी जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को मसूरी पुलिस को पालिकाध्यक्ष नुज गुप्ता समेत दो अन्य पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।
शिकायतकर्ता उमावती पुंडीर ने कहा कि मेसोनिक लॉज बस स्टैंड पर पिछले 50 सालों से रेस्टोरेंट्स चल रही थी परंतु पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए बिना उन्हें पूर्व में सूचित करें एकाएक जेसीबी और पुलिस बल लगाकर 19 दिसम्बर 2022 को उनकी दुकान ध्वस्त कर दिया गया था। वहां उनके साथ अभद्रता गाली गलौज और मारपीट की गई थी जिसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस को की गई थी परंतु पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के बाद उनके द्वारा न्यायालय में अपील कराया गया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनको न्याय पर भरोसा है और उनको पूरी उम्मीद है कि उनको न्याय हर हाल में मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी।