संवाददाता- मोहन प्रसाद मीणा
मथुरा हादसे में बिल्डिंग के मालिक पर केस दर्ज। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास गिरी इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता योगेन्द्र सिंह ने विष्णु शर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है, जर्जर इमारतों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे लेकिन मालिकों ने आदेशों का पालन नहीं किया। नगर निगम ने मकान मालिकों को ठहराया हादसे का जिम्मेदार।
नगर निगम के अवर अभियंता ने मकान स्वामियों के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा । आईपीसी की धारा 304A, 337,338 के तहत मामला हुआ दर्ज। 12 जुलाई को नगर निगम ने मकान स्वामियों गिरधर, विष्णु, छैल बिहारी, लाला को दिया था नोटिस । नोटिस मिलने के बाद भी मकान स्वामियों ने क्षतिग्रस्त कमजोर छज्जे व दीवार का नहीं लिया था कोई संज्ञान। बांके बिहारी मंदिर के आस पास के 5 जर्जर मकानों को निगम ने किया चिन्हित। निगम पूर्व में भी कई मकान स्वामियों को दे चुका है नोटिस । नोटिस के बाद भी मकान स्वामियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर निगम चलाएगा अभियान ।
वृंदावन क्षेत्र में जर्जर भवन एवं मकानों के सर्वे के लिए डीएम ने गठित की अधिकारियों की टीम । अपर नगर आयुक्त कांति शेखर, डिप्टी कलेक्टर रितु सिरोही, राजकुमार भास्कर, प्रसून द्विवेदी कार्याधिकारी एम वी डी ए, एके सिंह मुख्य अभियंता नगर निगम और मनोज मिश्रा मुख्य अभियंता एम वी डी ए जर्जर भवनों के सर्वे टीम में नामित।