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मसूरी स्वास्थ्य अधिकारी ने पालिका की टीम के साथ मीट की दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट का किया औचक निरीक्षण, की चालानी कार्यवाही

मसूरी स्वास्थ्य अधिकारी ने पालिका की टीम के साथ मीट की दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट का किया औचक निरीक्षण, की चालानी कार्यवाही


रिपोर्ट, सुनील सोनकर ✍️NIU
मसूरी नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मसूरी में कूड़े निस्तारण और प्लास्टिक बैग के प्रयोग को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसको लेकर मसूरी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अभास सिंह द्वारा मसूरी के होटल रेस्टोरेंट मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं कई दुकानों और होटल का कूडे निस्तारण को लेकर सही प्रक्रिया ना अपनाए जाने को लेकर चलानी कार्रवाई की गई। वहीं कई दुकानदारों द्वारा मसूरी में पॉलिथीन बैग प्रतिबंध होने के बाद भी प्रयोग करने पर चलानी कार्रवाई की गई व पॉलिथीन बैग भी जब्त किये गये। मसूरी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आभास सिंह ने कहा कि मसूरी में पॉलिथीन बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है परंतु उसके बावजूद भी कई पॉलिथीन बैग का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर दंड वसूला जा रहा है और अगर उसके बावजूद भी दुकानदार द्वारा पॉलिथीन बैग का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उनके कोर्ट के चालान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा गीला और सूखा कूडा अलग-अलग नहीं कर रहे हैं और मिक्स कूडा नगरपालिका की कूडे उठाने वाली कीन संस्था को दिया जा रहा है जिससे कूड़ा प्रबंधन में खासी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होने कहा कि लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है परंतु तब भी होटल और रेस्टोरेंट संचालक गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग नहीं कर रहे हैं जिसपर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि होटल्स, मीट की दुकान, रैस्टारैन्ट निकट पिक्चर पैलेस का निरीक्षण किया गया एवं मिक्स गारबैज एंव कूड़े का निस्तारण नियमानुसार न होने के कारण अधिसूचना संख्या, 713 (1ट) श०वि०-09-169 (सा०) (2009-10) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2000 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत एवं अधिसूचना संख्या 23 मार्च, 2016 उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना अधिनियम 2016 एक्ट के अन्तर्गत कुल 10 स्थलों (6 होटल एवं 1 रेस्टोरेंट 1 मीट की दुकान, 4 अन्य दुकानों) का निरीक्षण किया गया, एवं 6 स्थलों (4 होटल एंव 2 दुकानों) पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित चालानी कार्यवाही की गई एवं उपरोक्त सभी कार्यों में कुल चालान की धनराशि रू0 8,000/- (रू० आठ हजार) मात्र है, जिसको पालिका कोष में जमा करा दिया गया।

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