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बिग ब्रेकिंग : उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल हुई निषिद्ध, छः माह तक नहीं कर पाएंगे हड़ताल | NIU

बिग ब्रेकिंग : उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल हुई निषिद्ध, छः माह तक नहीं कर पाएंगे हड़ताल | NIU

देहरादून दीप मैठाणी NIU उत्तराखंड सरकारी संस्थानों के कर्मचारी अगले छः माह तक नहीं कर सकेंगे कोई हड़ताल सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है की…

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।

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