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हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, अतिक्रमणकारियों में खुशी की लहर । NIU

हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, अतिक्रमणकारियों में खुशी की लहर । NIU

रिपोर्ट- सचिन गुप्ता NIU
हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण के मामले में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की खबर बनभूलपुरा पहुंची तो सुबह से दुआएं कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के 1 सप्ताह के नोटिस पर अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गयी है, जैसे ही यह खबर गफूर बस्ती और बनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों तक पहुंची तो उन्होंने अल्लाह ताला का धन्यवाद दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी जीत की शुरुआत है क्योंकि वह कई दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं और आज रेलवे उसे अपनी बता रहा है बनभूलपुरा की महिलाएं बुजुर्ग और बच्चे सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान फैसला उनके हक में आने की दुआ मांग रहे थे।

हल्द्वा
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