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उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष युद्धाभ्यास एंव फायरिंग रेंज क्षेत्रांतर्गत गोला व तोप दागने के संदर्भ में एक माह के भीतर कर सकते हैं अपनी आपत्ति प्रस्तुत। NIU

उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष युद्धाभ्यास एंव फायरिंग रेंज क्षेत्रांतर्गत गोला व तोप दागने के संदर्भ में एक माह के भीतर कर सकते हैं अपनी आपत्ति प्रस्तुत। NIU

रिपोर्ट : मनमोहन भट्ट✍️ उत्तरकाशी।

उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने भटवाड़ी तहसील के ग्राम संग्राली और पाटा के क्षेत्रांतर्गत युद्धाभ्यास व फायरिंग रेंज अधिसूचित किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि इस सम्बन्ध में एक माह के भीतर आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती हैl

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-498/XX(5)/14-22 (अर्द्ध०सै०)/2014 दिनांक 29 मई, 2014 के द्वारा उक्त क्षेत्र को युद्धाभ्यास व खुले क्षेत्र में गोला व तोप दागने (फायरिंग रेंज) हेतु अधिसूचित किये जाने से पूर्व सर्व साधारण को नोटिस जारी किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त युद्धाभ्यास व खुले क्षेत्र में गोला व तोप दागने का अधिनियम 1938 के धारा-9(3) के निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिलाधिकारी ने ग्राम पाटा संग्राली व आसपास के क्षेत्रवासियों हेतु सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई०टी०बी०पी०) महिडाण्डा उत्तरकाशी स्थित तहसील भटवाडी के अन्तर्गत ग्राम संग्राली व पाटा के खसरा नं0 4204 से 4500 तक के क्षेत्र को युद्धाभ्यास व खुले क्षेत्र में गोला व तोप दागने (फायरिंग रेंज) के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति विशेष की कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा,और उक्त फायरिंग रेंज अधिसूचित किये जाने के निर्णय के संदर्भ में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

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